Wellcome Mandakini Times Digital News Portel - मन्दाकिनी टाइम्स में प्रकाशित होने वाले सभी लेखों व खबरों का सीधा संबंध खबर प्रदाता से है और सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी खबर देने वाले की होगी .More Info . - mandakinitimes@gmail.com समस्स्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र चित्रकूट होगा अनुविनि योजना से मिलेगा ऋण

विज्ञापन

कोरोना वायरस से बचाव ही उपाय है - अपनी जिम्मेदारी निभाना है कोरोना को भगाना है - मन्दाकिनी टाइम्स न्यूज़ वेब

Breking News

6/recent/ticker-posts

अनुविनि योजना से मिलेगा ऋण

मंदाकिनी टाइम्स डिजिटल न्यूज

बदायूँ/उत्तर प्रदेश

बदायूँ (एम टी न्यूज) : जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक,अनुगम राम जनम ने अवगत कराया है कि जनपद बदायूँ के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम(अनुविनि) के माध्यम से संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रु0 3.00 लाख प्रति वर्ष तक है, को विभाग के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मृतकों की सूचना 18.06.2021 तक चाही गयी है।    

इस योजनान्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी हो और वह अनुविनि योजनान्तर्गत रु0 5.00 लाख तक का ऋण लेना चाहते हैं, जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (रु0 एक लाख तक) के रुप में होगा, इसकी सूचना 18 जून तक संबधित प्रपत्रों सहित कार्यालय जिला प्रबन्धक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,बदायूँ कक्ष सं0 106 विकास भवन,बदायूँ में कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं।

पात्रता एवं शर्तें – लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु0 3.00 लाख हो। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो। मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18-60 वर्ष रही हो। कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।


रिपोर्ट मुकेश मिश्रा

एड पर क्लिक करके जुड़े 👇👇👇

Wellcome Mandakini Times Digital News Portel - मन्दाकिनी टाइम्स में प्रकाशित होने वाले सभी लेखों व खबरों का सीधा संबंध खबर प्रदाता से है और सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी खबर देने वाले की होगी .More Info . - mandakinitimes@gmail.com समस्स्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र चित्रकूट होगा