मंदाकिनी टाइम्स डिजिटल न्यूज
बदायूँ/उत्तर प्रदेश
इस योजनान्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी हो और वह अनुविनि योजनान्तर्गत रु0 5.00 लाख तक का ऋण लेना चाहते हैं, जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (रु0 एक लाख तक) के रुप में होगा, इसकी सूचना 18 जून तक संबधित प्रपत्रों सहित कार्यालय जिला प्रबन्धक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,बदायूँ कक्ष सं0 106 विकास भवन,बदायूँ में कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं।
पात्रता एवं शर्तें – लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु0 3.00 लाख हो। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो। मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18-60 वर्ष रही हो। कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।
रिपोर्ट मुकेश मिश्रा