चित्रकूट ः21 अगस्त 2021 जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु ऑनलाइन आवेदन की पारदर्शी व्यवस्था की गई है जिसमें 100 घन मीटर तक एवं 100 घनमीटर से अधिक साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु भिन्न-भिन्न प्रक्रिया निर्धारित की गई थी परंतु शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि 100 घन मीटर तक के साधारण मिट्टी की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है उप दुरुपयोग को रोकने तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं जिसमें खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र 8 में विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर समस्त संलग्नको जिसमें आवेदक का नाम पता मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पहचान पत्र आवेदित भूमि की खतौनी, आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए खसरा मानचित्र आवेदन शुल्क काश्तकार की सहमति पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा आवेदक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आवेदित भूमि में स्वामित्व की स्थिति सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि के दृष्टिगत आवेदन पत्र की जांच के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकृत /अस्वीकृत संबंधित सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी स्वीकृत आवेदन पत्र के क्रम में खनन अनुज्ञा पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा
आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि से 15 दिन के अंदर उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी नियत अवधि में अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने की दशा में स्वत: निर्गत समझा जाएगा, अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरांत साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम एम 11 जनरेशन की कारवाही निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा खनन अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित साधारण मिट्टी के मात्रा के निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने जो भी पहले घटित हो के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वत: निरस्त समझा जाएगा, मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संक्रिया प्रतिबंधित किए जाने अथवा किसी सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षात्मक दूरी निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती है उन्होंने कहा कि उपरोक्तानुसार दी गई व्यवस्था के अंतर्गत साधारण मिट्टी के आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट ःअशोक त्रिपाठी ब्यूरो चित्रकूट